इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में कम्युनिटी कैमरा सिस्टम लागू
जहां भी 100 से ज्यादा लोगों की भीड़, वहां पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य
सभी कैमरे नगर निगम और पुलिस की निगरानी में रहेंगे
इंदौर। स्वच्छता के बाद अब शहर ने सुरक्षा के लिहाज से भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। शहर में विभिन्न स्थानों पर अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि अपराध पर काबू पाया जा सके। इन कैमरों की निगरानी भी की जाएगी और बंद होने पर तुरंत सूचित भी किया जाएगा। इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में सामुदायिक कैमरा प्रणाली (कम्युनिटी कैमरा सिस्टम) लागू कर दी गई है। अब जहां भी 100 से ज्यादा लोगों की आवाजाही या जमावड़ा होता है, वहां पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। यह कैमरा नगर निगम और पुलिस की निगरानी में रहेगा। इसके सुपरविजन के लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी। देश में इस तरह का यह पहला प्रयोग नगरीय विकास और आवास विभाग ने किया है।
शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने इंदौर के लिए सामुदायिक निगरानी सिस्टम को अनुमति देते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इंदौर शहर में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए मप्र नगर पालिक निगम एक्ट 1956 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की उप विधियां बनाई गई हैं और उन्हें लागू किया गया है। बाद में यह प्रविधान अन्य महानगरों में भी लागू किया जाएगा।
1500 वर्गफीट या अधिक क्षेत्रफल वाले व्यावसायिक संस्थान में सड़क की ओर मुंह करते हुए कैमरे लगाना होंगे। पार्किंग में भी कैमरे लगाना होंगे। ऐसी सभी सभाएं और आयोजन जिसमें एक हजार या अधिक लोग है वहां भी सीसीटीवी लगाना होंगे। रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखना होगी।