बेसमेंट में कोचिंग, लाइब्रेरी सहित अन्य गतिविधियां संचालित हो रही थी, इंदौर में 30 से अधिक संस्थानों को किया सील

इंदौर में शासन के आदेश के बाद तीनों विभाग ने दो दिनों में ही कर दी दो दर्जन से अधिक संस्थानों पर कार्रवाई

इंदौर कलेक्टर द्वारा किया गया कमेटी का गठन, जिला प्रशासन, पुलिस और निगम के अधिकारी है शामिल

इंदौर। मध्य प्रदेश के एजुकेशन हब इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के आदेश अनुसार कलेक्टर द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें लगातार दो दिनों से 30 से अधिक कोचिंग और अन्य संस्थाओं पर लापरवाही नजर आने पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शहर में नियमों को अनदेखा कर संचालित हो रहे कोचिंग और लाइब्रेरी की जांच की जा रही है। अनियमिताएं मिलने पर संस्थानों को सील किया जा रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम शहर में अलग- अलग क्षेत्रों में कोचिंग सेंटर, होटल और दुकानों की जांच कर रही है।

घनश्याम धनगर, एसडीएम इंदौर द्वारा बताया गया कि दिल्ली में जो बेसमेंट में बच्चों के साथ हादसा हुआ था, उस हादसे को लेकर ही पूरी तरह से सजगता के साथ बारिश के मौसम में अभियान चलाया जा रहा है। दो दिनों में करीबन 30 से अधिक संस्थानों पर कार्रवाई की गई है। इन कार्रवाइयों में बेसमेंट में कोचिंग क्लास, लाइब्रेरी संचालित की जा रही थी। अवैध रूप से कोचिंग और लाइब्रेरी संचालित करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की गई है और यह अभियान अभी लगातार जारी रहेगा।

शहर की कई कोचिंग और लाइब्रेरी हुई सील

एसडीएम घनश्याम धनगर के नेतृत्व में जांच के दौरान विवेकानंद इंस्टीट्यूट कोचिंग, स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी हाउस, ड्रीम अचीवर्स लाइब्रेरी और ज्ञानोदय लाइब्रेरी को सील कर दिया गया। एसडीएम धनगर ने कहा कि इन कोचिंग क्लासेस, लाइब्रेरी के संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर का आदेश, अब बेसमेंट का उपयोग सिर्फ पार्किंग में ही कर सकेंगे

शहर में पार्किंग की समस्या और बेसमेंट में चल रहे संस्थानों में होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने चेतावनी दी है कि अब शहर में बेसमेंट का उपयोग सिर्फ पार्किंग के लिए किया जा सकेगा। वहां अन्य गतिविधियां नहीं चलने दी जाएंगी। जहां भी बेसमेंट का पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाया जाएगा वहां पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने एक महीने की समय अवधि देते हुए चेतावनी दी है कि बेसमेंट में यदि अन्य उपयोग किया जा रहा हो तो वह एक माह की अवधि में स्वयं ही हटा लें अन्यथा रिमूव्हल की कार्रवाई की जाएगी।

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