मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला- अब मंत्रियों के आयकर का बोझ नहीं उठाएगी सरकार, एमपी के मंत्री अब खुद भरेंगे अपना टैक्स

25 जून को मोहन कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए

जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता-पिता को दी जाएगी

भोपाल। मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में 25 जून को कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान राज्य में आयकर को लेकर चल रहे 52 साल पुराने नियम में बड़ा बदलाव किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कहा कि आज कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए जिसके माध्यम से मंत्रियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण होता है। लंबे समय में इन निर्णयों का बड़ा महत्व है।

बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार पुराने नियम में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत मंत्रियों को अब इनकम टैक्स भरना होगा। वे राज्य सरकार से इसमें वित्तीय मदद नहीं लेंगे। मतलब साफ है कि अब मंत्रियों के आयकर का बोझ राज्य सरकार नहीं उठाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हमने निर्णय किया है कि हमारे मंत्रीगण इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्यय करेंगे, वह शासन से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेंगे आयकर की दृष्टि से 1972 के नियम में बदलाव हो रहा है।

मंगलवार को हुई बैठक के एक और अहम फैसले पर बोलते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के किसी जवान के शहीद होने पर दी जाने वाली सहायता राशि में 50% शहीद की पत्नी और 50% राशि माता-पिता को दी जाएगी। कैबिनेट में एग्रीकल्चर विषय से पढ़कर निकले युवाओं के लिए स्वाइल टेस्टिंग में रोजगार के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान को भी मंजूरी दे दी।

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