राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को सीएम केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में नियमित जमानत दी थी
सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को भी जमकर सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा हो जैसे अरविंद केजरीवाल आतंकी हों।
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक बरकरार रखी है। कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को सीएम केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले में नियमित जमानत दी थी। इस फैसले के खिलाफ ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की पीठ ने कहा कि वो अगले कुछ दिन में फैसला देंगे। हाई कोर्ट ने कहा फिलहाल जमानत आर्डर के अमल पर रोक रहेगा।
ईडी की ओर से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने करीब 5 घंटे दलीलें रखीं। बेंच ने 5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और सभी वकीलों से 24 जून तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। दिल्ली के सीएम ने 2 जून को फिर से सरेंडर किया था। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। ईडी ने केजरीवाल की याचिका का जमकर विरोध करते हुए हाई कोर्ट में दलील दी थी कि उन्हें निचली अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।
अदालत ने ईडी को जमकर सुनाया
सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को जमकर सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा हो जैसे अरविंद केजरीवाल आतंकी हों। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने जमानत के फैसले में कई सवाल पूछे हैं। कई बातों को ईडी साबित नहीं कर पाई है। हालांकि, ईडी ने कहा कि वो पूरे सबूत जुटाने के लिए और वक्त चाहते हैं। पूरी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।