इंदौर नगर निगम घोटाला मामले में आरोपियों की जमानत हुई खारिज

मोहम्मद सिद्दीकी की जमानत न्यायालय से हुई निरस्त, पूरा मामला करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है

आरोपी की ओर से उम्र और बीमारी का हवाला दिया गया था, तीन मामलों में जमानत हुई है निरस्त

शासकीय अधिवक्ता श्याम डांगी द्वारा दी गई जानकारी

इंदौर में नगर निगम ड्रेनेज घोटाले मामले में आरोपियों द्वारा लगातार न्यायालय में जमानत याचिका लगाई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी की ओर से उम्र और बीमारी का हवाला दिया गया था। पूरा मामला करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है।

इंदौर के जिला न्यायालय के सरकारी अधिवक्ता श्याम डांगी के अनुसार प्रकरण में आरोपी बनाए गए मोहम्मद सिद्दीकी की जमानत याचिका जिला न्यायालय में लगाई गई थी, जो कि न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी की ओर से अधिवक्ता द्वारा 75 वर्ष की उम्र का हवाला देते हुए जमानत मांगी गई थी, लेकिन मामले की गंभीरता और आम जनता के रुपयों के साथ धोखाधड़ी करने की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। सरकारी अधिवक्ता के अनुसार मामला 42 लाख रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें अलग-अलग बिल लगाकर रुपए वसूले गए थे। मोहम्मद सिद्दीकी पर तीन प्रकरण दर्ज है, जिसमें रेती चुराने से लेकर अन्य मामले भी है। इन तीनों प्रकरणों में जमानत याचिका लगाई गई थी, जो कि अब निरस्त हो गई है। मोहम्मद सिद्दीकी निगम में स्वयं की कंपनी ग्रीन कंस्ट्रक्शन संचालित करता था और उसी के माध्यम से धोखाधड़ी की गई थी, जिसको लेकर अभी पूरे मामले में न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। वहीं, दूसरी ओर प्रकरण में बने आरोपीगण अन्य कई कारण बताकर जमानत लेने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *