वहीं अतिथि शिक्षक पात्र होंगे, जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाया हो
नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने शिक्षकों के लिए चयन परीक्षा कराने का प्रावधान जोड़ा है
भोपाल। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक पिछले कई वर्षों से नियमितीकरण और भर्ती में आरक्षण की मांग कर रहे थे। सितंबर 2023 में अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। यह मामला लंबे समय तक अधिसूचना के इंतजार में अटका रहा। राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को अब 50% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए वहीं अतिथि शिक्षक पात्र होंगे, जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाया हो। इसका लाभ अतिथि शिक्षकों को हाल ही में होने वाली शिक्षकों की भर्ती में मिलेगा।
इस नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने शिक्षकों के लिए चयन परीक्षा कराने का प्रावधान जोड़ा है। अभी तक पात्रता परीक्षा कराई जाती थी, उसे ही चयन परीक्षा के रूप में मान्यता दी गई थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। स्कूल शिक्षा विभाग पात्रता परीक्षा कभी भी करा सकेगा, उसके लिए पद खाली होने की जरूरत भी नहीं है। यह परीक्षा हमेशा के लिए मान्य होगी। हालांकि चयन के लिए चयन परीक्षा अलग से कराई जाएगी।
बता दें कि सरकार ने पहली बार अतिथि शिक्षकों को शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का लाभ दिया है, लेकिन आरक्षित पदों की पूर्ति अतिथि शिक्षकों से न होने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। वहीं, महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 50% पद आरक्षित होंगे। जबकि 6 % पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित किए गए हैं। प्रदेश में शिक्षकों के अभी 80 हजार पद खाली हैं।
ये नए नियम साल 2025 की परीक्षा में लागू होंगे और रिक्त पदों में से 50 फीसदी अतिथि शिक्षकों को दिए जाएंगे। इस नियम का बहुत से शिक्षकों को लाभ मिल सकेगा। 50% पद संविदा, 10% पद एक्स सर्विसमैन और 6% पद दिव्यांग के लिए आरक्षित रहेंगे।