18 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे आप नेता सत्येंद्र जैन, मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मिली जमानत

केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा- भगवान हमारे साथ है। आज ये भी रिहा हो गए। वेलकम बैक सत्येंद्र!

ईडी ने आप नेता सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था

आप नेता को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर भी रोक रहेगी

 

आप नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत मिल गई है। 30 मई 2022 को गिरफ्तार किए गए आप नेता को नियमित जमानत मिली है। इससे पहले वह कुछ महीनों तक अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे। कोर्ट ने तब उन्हें स्वास्थ्य कारणों से राहत दी थी। कोर्ट ने जैन को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। जमानत की शर्तों के तहत सत्येंद्र जैन मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकेंगे। वह किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे। इसके अलावा जैन को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर भी रोक रहेगी।

इससे पहले सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने आरोपियों और ईडी की ओर से आवेदन पर दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। आप नेता सत्येंद्र जैन के वकील ने अदालत से कहा था कि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ईडी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि यदि जैन को रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इंडो का मामला 2017 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी से सामने आया है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने दी सत्येंद्र जैन को बधाई

जमानत मिलने पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि- सत्येंद्र जैन को भी दो साल से ज़्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई। इनका कसूर क्या था? इनके यहां कई कई बार रेड हुई। एक पैसा भी नहीं मिला। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाये और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए और गरीबों का फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी ने इन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन भगवान हमारे साथ है। आज ये भी रिहा हो गए। वेलकम बैक सत्येंद्र!

क्या आरोप लगे थे सत्येंद्र जैन पर?

सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाईं। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन, अंकुश जैन, मेसर्स अकिंचन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, मेसर्स प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है।

 

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