ट्रांसपोर्ट कॉन्स्टेबलों की भर्ती में अनियमितता, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की सभी 45 कॉन्स्टेबलों की नियुक्ति

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार में की गई ट्रांसपोर्ट कॉन्स्टेबल की भर्तियों को 12 साल बाद रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर परिवहन सचिव सीबी चक्रवर्ती ने सभी नियुक्तियां रद्द करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई हिमाद्री राजे द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका के बाद हुई है, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को चुनौती दी थी।

अनियमितता के चलते दायर किया केस

साल 2013 में हिमाद्री राजे ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि सभी ट्रांसपोर्ट कॉन्स्टेबल भर्ती में अनियमितता पाई गई है। उन्होंने तर्क दिया था कि पुरुष उम्मीदवारों कि तरह महिला उम्मीदवार के लिए भी ऊंचाई और सीने के मापदंड रखना अनुचित है। हाईकोर्ट ने 2014 में उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए नियुक्तियां को रद्द करने का आदेश दिया था।

आदेश के बाद भी नहीं रोकी भर्ती

इसके बाद राज्य सरकार ने केस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आदेश जारी होने के बाद भी सरकार ने यह नियुक्तियां रद्द नहीं की थी। इस वजह से हिमाद्री राजे ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

परिवहन विभाग ने रद्द की भर्ती

अवमानना याचिका दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और 13 सितंबर को होने वाली सुनवाई से पहले नियुक्ति रद्द करने का निर्देश दिया था। इसके बाद परिवहन विभाग ने 19 सितंबर को सभी 45 भर्तियों को रद्द कर दिया।

 

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