निजी मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करने पर, 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा आपका नंबर
फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के मद्देनजर नई 160 वाली नंबर सीरीज शुरू की जाएगी
अब आपको अनचाहे कॉल से राहत मिलने वाली है। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI की तरफ से एक नया नियम देशभर में 1 सितंबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा। इस नियम के लागू होने के बाद अनचाही कॉल को लेकर होने वाली समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से टेलिकॉम कंपनियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ट्राई के अनुसार, अगर आप अपने निजी मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार- सरकार की ओर से टेलिमार्केटिंग के लिए एक नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी की है। दूरसंचार विभाग ने फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के मद्देनजर नई 160 वाली नंबर सीरीज शुरू की है। ऐसे में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को 160 नंबर सीरीज से प्रमोशन कॉल और मैसेज करने होंगे।
नए नियम के लागू होने के बाद लोगों को अनचाही कॉल्स और मैसेज से दो-चार नहीं होना पड़ेगा। नए नियम में ऑटोमैटिक जनरेटेड कॉल्स/रोबोटिक कॉल्स और मैसेज को भी शामिल किया गया है। TRAI के इस एक्शन प्लान के बाद से अनचाही कॉल्स और मैसेज पर रोक लग जाएगी।