दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत, 17 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर

संजय सिंह बोले- मनीष सिसोदिया के जीवन के 17 महीने बर्बाद हो गए, क्या पीएम इसका हिसाब देंगे

पिछले साल मार्च में ईडी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को गिरफ्तार किया था

पूर्व सीएम सिसोदिया को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई

नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। पिछले साल मार्च में ईडी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था। ईडी से पहले सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें उन्हें राहत मिली है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। बेंच ने कहा कि- अपील स्वीकार की जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाता है। उन्हें ईडी और सीबीआई दोनों केसों में जमानत दी जाती है। बेंच ने कहा, सिसोदिया स्पीडी ट्रायल के अधिकार से वंचित हैं। हाल ही में जावेद गुलाम नबी शेख केस में हमने इस पक्ष पर विचार किया था और कहा था कि जब कोर्ट, राज्य या एजेंसियां स्पीडी ट्रायल के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती है तो जमानत का यह कहकर विरोध नहीं किया जा सकता है कि अपराध गंभीर है। अपराध की प्रकृति कैसी भी हो आर्टिकल 21 लागू होती है।

ईडी अगस्त 2022 में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच कर रही है। ईडी अब तक इस मामले में 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पिछले साल जनवरी में एजेंसी ने एक पूरक चार्जशीट दायर की और दावा किया कि आप के शीर्ष नेताओं ने खुद के लिए अवैध धन जुटाने के उद्देश्य से आबकारी नीति बनाई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि साजिश निजी संस्थाओं को थोक व्यापार देने और उसी से छह फीसदी रिश्वत प्राप्त करने के लिए 12 फीसदी मार्जिन तय करने की थी।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। उस वक्त सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया पर लगे आरोप पर पूछे गए सवालों का जवाब नहीं देने और पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान सीबीआई ने सिसोदिया को कई सबूत दिखाए, इसमें डिजिटल सबूत और दस्तावेज भी शामिल थे। सिसोदिया इन सबूतों के सामने कोई जवाब नहीं दे पाए थे।

आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि “ये आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली की जनता के लिए बड़ी राहत है। अब अरविंद केजरीवाल और सत्येन्द्र जैन के लिए न्याय का रास्ता जल्द खुलेगा। मनीष सिसोदिया के जीवन के 17 महीने बर्बाद हो गए, क्या देश के प्रधानमंत्री इसका हिसाब देंगे? मनीष सिसोदिया के घर से एक भी रुपया बरामद नहीं हुआ। यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी राहत है और सब कुछ अच्छा होगा और जल्द ही हमारे दो अन्य नेता भी बाहर आएंगे।”

 

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