31 जुलाई है इनकम टैक्स-आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख

निर्धारित डेट के अंदर आईटीआर फाइल नहीं करने पर आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है

5 लाख रुपये से कम इनकम वालों के लिए 1 हजार, जबकि 5 लाख से अधिक इनकम वाले के लिए 5 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है

यदि आप टैक्स के दायरे में आते हैं और अभी तक आप ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) नहीं भरा है, तो जल्दी करें। 31 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है। इसके बाद आयकर विभाग की ओर से जुर्माना वसूला जाएगा। समय से पहले आईटीआर फाइल करने से न सिर्फ जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि इसके कई फायदे भी होते हैं।

इनकम टैक्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसके तहत टैक्सपेयर्स की वित्तीय वर्ष के दौरान इनकम की जानकारी होती है। अगर कोई टैक्सपेयर आईटीआर नहीं भर पाता है तो उसे जुर्माना चुकाना पड़ता है। इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के पास अलग-अलग इनकम स्लैब के लिए कई टैक्स दरें हैं।

निर्धारित डेट के अंदर आईटीआर फाइल नहीं करने पर आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। यदि किसी टैक्सपेयर की वार्षिक इनकम पांच लाख रुपये से अधिक है, तब उसे पांच हजार रुपये लेट शुल्क देना होगा। अगर टैक्सपेयर की सालना आय पांच लाख रुपये से कम है, तब लेट फीस एक हजार रुपये देने होंगे। समय पर आईटीआर दाखिल करके जुर्माने से बचा जा सकता है।

आयकर विभाग के पास आपकी इनकम की जानकारी पहुंच जाती है। समय पर आईटीआर फाइल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, अगर किसी टैक्स पेयर ने कर नहीं चुकाया है या कुल टैक्स का 90 फीसदी से कम चुकाया है तो धारा 234 बी के तहत हर महीने 1 फीसदी ब्याज पेनल्टी लगेगी। इस तरह रिटर्न दाखिल कर ब्याज की सेविंग कर सकते हैं।

आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक निर्धारित डेट तक आईटीआर दाखिल करने पर अपने नुकसान को आगे के वित्त वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि शेयरों की बिक्री में नुकसान हुआ है तो उसे आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगर समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये लाभ नहीं मिलेगा।

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