जब तक सीबीआई वाले मामले में भी सीएम केजरीवाल को बेल नहीं मिल जाती, तब तक रहेंगे जेल में
गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर है। इस मामले में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है
नई दिल्ली। कथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई, शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। केजरीवाल ने इस मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। हालांकि, शुक्रवार को जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं हो सकी है। वह इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा।
दरअसल, सीएम अरविंद केजरीवाल को जिस मामले में अंतरिम जमानत मिली है उसकी जांच ईडी कर रही थी। ईडी ने इस मामले में 21 मार्च 2024 को रात करीब 9 बजे केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इस केस में ED ने कुछ दिन पहले चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें ईडी ने 38 लोगों को आरोपी बनाया था। ईडी की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी आरोपी नंबर 38 है। अंतरिम जमानत के बाद भी केजरीवाल के जेल में रहने के पीछे की वजह है एक और केस में सीबीआई की तरफ से की गई उनकी गिरफ्तारी। बता दें कि ईडी की जांच के दौरान जब केजरीवाल जेल में थे तभी सीबीआई ने कथित शराब घोटाले में 26 जून 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया था। सीबीआई की ओर से की गई इस गिरफ्तारी को लेकर भी सीएम ने याचिका डाल रखी है। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को जमानत नहीं दी। गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर है। इस मामले में 17 जुलाई को सुनवाई होनी है।
सामान्य शब्दों में समझा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी वाले केस में अंतरिम जमानत दी है, लेकिन वह तब तक जेल में ही रहेंगे जब तक सीबीआई वाले मामले में भी उन्हें बेल नहीं मिल जाती। अब लोगों को इस मामले में 17 जुलाई को होने वाली सुनवाई का इंतजार है।