कोर्ट ने दोनों पक्षों को बहस के लिए 7 मई को तैयार होकर आने की बात कही
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लांड्रिंग के आरोप में जेल में बंद है सीएम केजरीवाल
नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में मनी लांड्रिंग के आरोप में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार को थोड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव के मद्देनजर उनकी अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसके संकेत दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में समय लग सकता है, लेकिन हम चुनावों के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं।
कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी की ओर से बहस कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि लगता है अभी मामले की बहस पूरी होने में समय लगेगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कोर्ट अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है। वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर दोनों पक्षों की बहस सुन सकता है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि मंगलवार को बहस के लिए तैयार होकर आएं, साथ ही यह भी बताएं कि अगर अंतरिम जमानत दी जाती है तो क्या शर्ते लगाई जा सकती है। कोर्ट ने यह सवाल भी किया कि क्या अपने पद के कारण उन्हें सरकारी फाइलों पर हस्ताक्षर करने चाहिए, वह ऐसा कर सकते हैं। ईडी के वकील ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करने का विरोध किया और कहा कि उन्हें पहले जमानत याचिका दाखिल करने दीजिए, उन्होंने जमानत याचिका दाखिल नहीं की है।
कोर्ट ने कहा कि वे यह नहीं कह रहे कि अंतरिम जमानत दी जाएगी या नहीं। उनकी बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। वे सिर्फ यह कह रहे हैं कि कोर्ट उस पर विचार कर सकता है। राजू ने कहा कि वे अंतिम जमानत का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संजय सिंह को देखिए की क्या बयान दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को बहस के लिए तैयार होकर आने की बात कहते हुए मंगलवार को दोनों पक्षों को कोर्ट में आने का आदेश दिया है।