दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत

केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं, दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया

सुप्रीम कोर्ट द्वरा 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है

लोकसभा चुनाव की गर्मी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक अच्छी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामले में 1 जून तक के लिए अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं।

2 जून को करना होगा सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून को किसी भी हाल में सरेंडर करने को कहा है। उनके चुनाव प्रचार में कोई रोक नहीं होगी। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद है।

बता दें कि ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि, केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे।

 

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