शुक्रवार को इंदौर शहर की कई पतंगों की दुकान पर छापे मारे गए और बड़ी मात्रा में चायनीज मांजा जब्त किया गया
इंदौर। हिंदू संस्कृति में मकर संक्रांति एक बड़ा पर्व है। इस पर्व का उत्साह देशभर में नज़र आता है। मकर संक्रांति को ध्यान में रखते हुए इंदौर प्रशासन ने चायनीज मांजे के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने शुक्रवार को इंदौर शहर की कई पतंगों की दुकान पर छापे मारे और बड़ी मात्रा में चायनीज मांजा जब्त किया। इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह ने चायनीज मांजे को बेचने उसका स्टॉक रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय नागरिक संहिता की धारा-163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
देखने में आया है कि बीते कुछ वर्षों में इंदौर में मकर संक्रांति त्योहार पर पतंगबाजी जोरों पर होने लगी है। लोग पतंगों के पेंच लड़ाने के लिए चायनीज मांजे का जमकर इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी पतंग न कटे, लेकिन चायनीज मांजे के कारण पक्षियों के घायल होने और वाहन चालकों के गले व शरीर पर चोट लगने के मामले में अक्सर सामने आते हैं। मांजे ले कारण कई लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं।
शुक्रवार को प्रशासन की टीम इंदौर में अलग-अलग पतंग दुकानों पर पहुंची और जांच की। इस दौरान कई दुकानों पर बड़ी मात्रा में चायनीज मांजा मिला। जिसे जब्त कर लिया गया है। बता दें कि चायनीस मांजा मेटालिक पाउडर से तैयार होता है। यह आसानी से नहीं टूटता। कई बार वाहन चालक के गले व शरीर के अन्य हिस्से इससे कट जाते हैं। कई बड़े हादसे इस मांजे की वजह से हुए हैं।