भाजपा नेता अक्षय कांति बम को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

अक्षय कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी थे और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी

अक्षय के भाजपा ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस इंदौर से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाई थी

इंदौर।भाजपा के नए नवेले नेता अक्षय कांति बम को बुधवार को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। उनके वकील योगेश गुप्ता ने बताया कि इससे पहले शुक्रवार 24 मई को मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें अगली तारीख 29 मई दी गई थी।
गौरतलब है कि अक्षय कांति बम कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। वे कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी थे और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। इस वजह से इंदौर में कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ पाई थी।

पुनर्विचार याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी

बता दें कि अक्षय कांति बम इंदौर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। हालांकि उन्होंने अंतिम समय में अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इस बीच मारपीट और बलवा के केस में पिछले महीने कोर्ट के आदेश पर धारा 307 बढ़ाई गई थी, जिसकी सुनवाई 10 मई को होनी थी। परंतु व्यक्तिगत कारण बताकर अक्षय बम कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। वहीं, उनके पिता ने बीमारी में बेड रेस्ट का हवाला देकर पेशी से गैर हाजिर की माफी मांगी थी जिस पर कोर्ट ने तर्कों को सुनने के बाद आवेदन खारिज कर दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पुनर्विचार याचिका पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी।

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