हादसों के पीड़ितों का सात दिन के इलाज का 1.5 लाख रुपये तक का खर्च सरकार वहन करेगी
हिट एंड रन के मामलों में पीड़ित परिवारों को दो लाख रुपये तक मुआवजा देने की घोषणा
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस उपचार योजना का एलान किया। इसके तहत हादसों के पीड़ितों का सात दिन के इलाज का 1.5 लाख रुपये तक का खर्च सरकार वहन करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर पुलिस को हादसे के 24 घंटे के अंदर सूचना दे दी जाती है तो सरकार इलाज का खर्च उठाएगी। इसके साथ ही उन्होंने हिट एंड रन के मामलों में भी पीड़ित परिवारों को दो लाख रुपये तक मुआवजा देने की घोषणा की। योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की होगी।
मंगलवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत मंडपम में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमने कैशलेस उपचार की योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के घायलों को बगैर समय बिताए और बिना पैसों की टेंशन के इलाज उपलब्ध कराना है। यह योजना इलाज प्रक्रिया को तेज करने का कार्य करेगी।
अगले संसद सत्र में मोटर वाहन संशोधन कानून पेश किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च, 2024 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ‘कैशलेस’ उपचार प्रदान करने के लिए पायलट योजना शुरू की थी। योजना को बाद में छह राज्यों में लागू किया गया। अब मार्च से इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है।
गडकरी ने बताया कि 42वीं परिवहन विकास परिषद की बैठक में सड़क सुरक्षा प्राथमिकता में रही। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि वाहन बनाने वाली कंपनियां जो भी भारी वाहन यानी बस और ट्रक बनाएंगी, उसमें तीन सुरक्षा तकनीकें अनिवार्य से रूप से होंगी। माना जा रहा है कि यह तकनीकें ट्रक और बसों को ट्रेनों के ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली जैसी सुरक्षा दे सकती हैं। नई दिल्ली में दो दिन कार्यशाला के साथ ही परिषद की बैठक चली।