23वें लॉ कमिशन को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, सरकार को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह देने में करेगा सहयोग

22वें लॉ कमिशन ऑफ़ इंडिया का कार्यकाल समाप्त

पैनल में चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे

पैनल के अध्यक्ष रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट न्यायाधीश होंगे

नई दिल्ली। 31 अगस्त को समाप्त हुए 22वें लॉ कमिशन ऑफ़ इंडिया के बाद सोमवार को राष्ट्रपति ने 23वें लॉ कमिशन ऑफ़ इंडिया के गठन की मंजूरी दे दी है। इसका कार्यकाल 1 सितम्बर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा।

चार सदस्यों की होंगी पैनल

कानून मंत्रालय के अनुसार, पैनल में चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, सचिव और सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष होंगे। विधि आयोग का नेतृत्व एक सेवानिवृत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। नोटिस के अनुसार आयोग में 5 से ज्यादा अंशकालिक सदस्य नहीं हो सकते।

महत्वपूर्ण कानूनों पर देंगे सलाह

लॉ कमिशन ने सरकार को कई महत्वपूर्ण मामले जैसे वन नेशन, वन इलेक्शन, पोक्सो एक्ट और ऑनलाइन एफआईआर और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुझाव दिए हैं। हालांकि यूसीसी को लेकर आयोग की रिपोर्ट अभी तक अधूरी है। वही वन नेशन, वन इलेक्शन की रिपोर्ट तैयार है, जिसे कानून मंत्रालय को जमा करने का इंतजार है।

22 आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है

बता दे कि, स्वतंत्रता के बाद भारत में 1995 में पहला लॉ कमीशन स्थापित किया गया था। अभी तक कमिशन के 22 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं। इसका मुख्य काम जटिल कानूनी मसलों पर सरकार को सलाह देना होता है।

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