ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब RTO के चक्कर नहीं लगाने होंगे, ड्राइविंग स्कूल से बनेगा लायसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा यह नया नियम 1 जून 2024 से लागू होगा

अब प्राइवेट इंस्टिट्यूट पर ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं और ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं

अब तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ जाने की जरूरत होती थी लेकिन भारत सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। अब किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप किसी ऑथोराइज्ड प्राइवेट इंस्टिट्यूट से भी ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा यह नया नियम 1 जून 2024 से लागू होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। अब प्राइवेट इंस्टिट्यूट पर आप ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले सकते हैं और ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं।

सभी ड्राइविंग स्कूल पर यह नियम लागू नहीं होता

इस बात का ध्यान रहे सभी ड्राइविंग स्कूल पर यह नियम लागू नहीं होता और ना ही उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने की इजाजत है। जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ वह ड्राइविंग स्कूल ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकेंगे जो कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करते हैं जानिए वह शर्तें क्या है-

  • वह ट्रेनिंग सेंटर जो कम से कम 1 एकड़ की जमीन पर बने हैं या उनके पास इतनी जमीन है। वहीं, फोर व्हीलर की ट्रेनिंग के लिए दो एकड़ जमीन होना जरूरी है।
  • ड्राइविंग सेंटर में उचित टेस्ट फैसिलिटी होनी चाहिए।
  • जो लोग राइडर्स या भावी ड्राइवर को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके पास कम से कम हाई स्कूल डिप्लोमा या इसके आसपास की डिग्री होना जरूरी है।
  • ट्रेनर के पास कम से कम 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। साथ ही उन्हें फंडामेंटल बायोमेट्रिक और आईटी सिस्टम की जानकारी होनी चाहिए।
  • हल्के वाहनों के लिए ट्रेनिंग चार हफ्तों या 29 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए।
  • ट्रेनिंग में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल होना जरूरी है।
  • हैवी व्हीकल के लिए कम से कम 38 घंटे की ट्रेनिंग जरूरी है। इसमें 8 घंटे की थ्योरी क्लास और बाकी का समय प्रैक्टिकल के लिए है।

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