इंदौर जिले में बिना अनुमति प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि पर प्रतिबंध, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह द्वारा आदेश जारी

इंदौर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह द्वारा लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखते हुए इंदौर जिले में बिना अनुमति प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस आदि पर प्रतिबंध के लिए आदेश जारी किया गया है। ताकि सभी तरह की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहे और शांति बनी रहे।

लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत इंदौर जिले की समस्त नौ विधानसभा की मतगणना 4 जून 2024 को नेहरू स्टेडियम इंदौर में सम्पन्न होगी। मतगणना सुचारू एवं सुव्यवस्थित संपादित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह द्वारा अधिकारियों को पिछले दिनों दायित्व सौंपे गए हैं। समस्त अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वाह समयावधि में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर कार्यालय एवं जिला दंडाधिकारी, जिला इंदौर के द्वारा 27 मई 2024 को एक आदेश पारित किया गया जिसमें बताया गया कि- भारत निर्वाचन आयोग की लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिले इंदौर में आदर्श आचरण संहिता गतिशील है। आयुक्त पुलिस इंदौर द्वारा अवगत कराया है कि 4 जून को मतगणना होने एवं परिणाम जारी होने के बाद राजनैतिक दलों/व्यक्तियों द्वारा रैली, जुलूस एवं सभाएं आयोजित की जाएगी, इस दौरान बिना अनुमति रैली, जुलूस, आमसभा, ध्वनि विस्तार यंत्रों के अनियंत्रित प्रयोग, हथियारों का प्रदर्शन, जन समूह के मध्य विभिन्न साधनों से उत्तेजित वक्तव्यों का प्रसारण, आतिशबाजी का अनियंत्रित प्रयोग, बिना अनुमति टेन्ट आदि का अस्थाई निर्माण, यातायात में व्यवधान आदि कार्यवाहियां की जा सकती है, जिससे जन आक्रोश उत्पन्न होकर कानून व्यवस्था के विपरीत स्थिति निर्मित हो सकती है जो शांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधक होगा।

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