आदेश का उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई
इंदौर। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात के बीच इंदौर में पुलिस ने सभी आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जो 4 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। यदि आयोजन जरूरी है तो इसके लिए विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी।
आदेश में कहा गया है कि
1. इंदौर नगरीय सीमा में कोई भी धार्मिक संस्था, राजनैतिक संगठन, अन्य समूह जैसे वेतन भोगी, शासकीय कर्मचारी आदि संगठन कोई आयोजन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगी।
2. सभी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, विवाह आयोजन, जन्म दिवस आयोजन आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रखरखाव किया जाना भी प्रतिबंधित होगा। </