हाईकोर्ट का आदेश, यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में ही जलेगा, राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत की गई स्टेटस रिपोर्ट

भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री के जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाकर निष्पादित करने के ट्रायल रन में किसी प्रकार का नुकसान सामने नहीं आया है। गुरूवार को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में राज्य शासन की ओर से प्रस्तुत की गई स्टेटस रिपोर्ट में यह कहा गया। सरकार की ओर से बताया गया कि जिस तरह की प्रगति रही है, उससे 72 दिन में कचरे को जलाकर निष्पादन किया जा सकता है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने रिपोर्ट को रेकॉर्ड पर लेते हुए सभी नियमों के पालन करने के आदेश दिए।

सफलतापूर्वक हुआ ट्रायल रन

प्रशासन ने कोर्ट को बताया कि ट्रायल रन सभी नियमों का पालन करते हुए किया गया था। आशा के अनुरूप सफल रहें। इनमे दस-दस टन कचरा जलाया गया। इनकी रिपोर्ट भी सही पाई गई। इस तरह किसी तरह के नुकसान की आशंका समाप्त हो गई है।

72 दिनों में नष्ट होगा कचरा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आने वाले 72 दिनों में जहरीले कचरे को जलाकर नष्ट किया जाएगा। कचरा 270 किलो प्रति घंटे के हिसाब से जलाया जाएगा। ट्रायल रन के पहले चरण 27 फरवरी से 135 किलो कचरा प्रति घंटे जलाया गया। दूसरे चरण में चार मार्च से 180 किलो कचरा प्रति घंटे जलाया गया। अंतिम चरण में 10 मार्च से 270 किलो कचरा प्रति घंटे जलाया गया।

इस तरह होगा कचरे का निवारण

रिपोर्ट के अनुसार करीब 300 टन कचरा जलने पर 900 टन राख़ निकलेगी, जिसे जमीन में गड्ढा खोदकर दबाया जाएगा। विषैले तत्वों के नियंत्रण के लिए चुना व अन्य पदार्थ भी मिलाये जा रहे हैं इसलिए अवशेष ज्यादा निकल रहा है। अगली सुनवाई 30 जून को नियत की गई है।

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