पुलिस कमिश्नर इंदौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जारी किए अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश

इंदौर में बगैर अनुमति के किसी भी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया

आपत्तिजनक हथियारों, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री आदि पर भी प्रतिबंध लगाया गया

पेट्रोल पंप से बोतल या अन्य किसी खुले रूप में पेट्रोल, डीजल के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा

इंदौर। शहर में हमेशा हर त्योहार को खास माना गया है। इसलिए हर त्योहार की रंगत भी खास ही होती है। अभी गणेशोत्सव चल रहे हैं और जल्द ही अनंत चतुदर्शी आ रही है। इस दिन शहर में भव्य जुलूस निकाला जाता है। इसके बाद भी लगातार बड़े त्योहार आ रहे हैं। व्यवस्था और शांति को बनाये रखने हेतु इंदौर नगरीय सीमा में पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मध्यप्रदेश में पुलिस एक्शन मोड़ में नजर आ रही है। जहां पुलिस के एक्शन मोड़ का सीधा असर प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पर नजर आ रहा है, यहां पुलिस की ओर से गाइडलाइन जारी की है, साथ ही आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने खास तैयारी भी की हुई है। वहीं, अब पुलिस सोशल मीडिया साइट्स पर हो रही पोस्ट पर पैनी नजर रखे हुए है।

पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार पेट्रोल पंप से डिब्बे तथा बोतल या अन्य किसी खुले रूप में पेट्रोल, डीजल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह इंदौर में बगैर अनुमति के किसी भी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जनसामान्य को खतरे वाले आपत्तिजनक हथियारों, अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री आदि पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने वाली पोस्ट पाये जाने पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व रहेगा। उत्तेजनात्मक भाषण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

इसी तरह रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के बगैर लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर गर्भपात/गर्भ समापन औषधियों के विक्रय पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही एक अन्य आदेश में किरायेदारों, घरेलू कामगारों, व्यावसायिक कर्मचारियों, छात्रावासी विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला में ठहरने वाले व्यक्तियों, मजदूरों, पेइंग गेस्ट आदि की सूचना भी संबंधित थाने पर दिया जाना जरूरी किया गया है।

 

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